एकल महिला उद्यमिता योजना 2025 | महाराष्ट्र सरकार की नई पहल

एकल महिला उद्यमिता सहायता योजना – महाराष्ट्र सरकार की नई पहल


2025 का पोस्टर – आत्मनिर्भर महिला, ग्रामीण पृष्ठभूमि, व्यवसाय की शुरुआत दर्शाता दृश्य

एकल महिला उद्यमिता सहायता योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 6 सितम्बर 2025 को घोषित की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य है राज्य की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।


योजना का उद्देश्य

- एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना  

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना  

- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना  

- महिला बचत गटों (SHGs) को उद्यमिता में मार्गदर्शन देना


पात्रता की शर्तें

- आवेदक महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए  

- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या अविवाहित महिला  

- महाराष्ट्र की निवासी होना अनिवार्य  

- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए  

- महिला के पास आधार कार्ड और निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए


 योजना के तहत मिलने वाले लाभ

- ₹1 लाख तक का बीज पूंजी अनुदान (Seed Capital Grant)  

- ₹2 लाख तक का ब्याज मुक्त सूक्ष्म ऋण  

- व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण – जैसे पापड़, मसाले, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, डिजिटल सेवाएं  

- मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता – राज्य के MSME केंद्रों के माध्यम से  

- महाज्योती और महिला आर्थिक विकास महामंडल द्वारा मार्गदर्शन


 आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या जिला महिला व बाल विकास कार्यालय में किया जा सकता है  

- आवश्यक दस्तावेज़:  

- आधार कार्ड  

- निवास प्रमाणपत्र  

- एकल महिला होने का प्रमाण (मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र आदि)  

  - बैंक खाता विवरण  

  - पासपोर्ट साइज फोटो

👉 आधिकारिक पोर्टल: महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र


 योजना का प्रभाव (सितम्बर 2025 तक)

- पहले सप्ताह में ही 3,200 महिलाओं ने आवेदन किया  

- विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में सबसे अधिक रुचि  

- महाज्योती के माध्यम से 800 महिलाओं को प्रशिक्षण शुरू  

- MSME Maharashtra Annual Report 2025 के अनुसार, महिला उद्यमिता में 72% लाभप्राप्त उद्यमी लाभ में चल रहे हैं

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 हेल्पलाइन और संपर्क

- हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-5005  

- जिला महिला अधिकारी से संपर्क करें  

- प्रशिक्षण के लिए संपर्क करें: महाज्योती, MSME केंद्र, या महिला आर्थिक विकास महामंडल


एकल महिला उद्यमिता सहायता योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, पहचान और सामाजिक सम्मान भी प्रदान करती है। यह योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है—जहां अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति बनता है।



FAQs

❓ एकल महिला उद्यमिता सहायता योजना क्या है?

उत्तर: यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और ऋण प्रदान करती है।

❓ इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

उत्तर: पात्र महिलाओं को ₹1 लाख तक का बीज पूंजी अनुदान और ₹2 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें।

❓ कौन-कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं?

उत्तर: 18 से 60 वर्ष की उम्र की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या अविवाहित महिलाएं जो महाराष्ट्र की निवासी हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है।

❓ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: महिलाएं महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या अपने जिले के महिला अधिकारी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।

❓ इस योजना में कौन-कौन से प्रशिक्षण दिए जाते हैं?

उत्तर: महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मसाले निर्माण, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएं, पापड़-आचार निर्माण जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। प्रशिक्षण महाज्योती और MSME केंद्रों द्वारा दिया जाता है।

❓ योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

❓ योजना से जुड़ी सहायता और मार्गदर्शन कहां मिलेगा?

उत्तर: महिलाएं महाज्योती, महिला आर्थिक विकास महामंडल और MSME केंद्रों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1800-233-5005 पर भी सहायता उपलब्ध है।


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