हरियाणा DAYALU योजना 2025: दुर्घटना या मृत्यु पर 5 लाख तक की सहायता — पढ़ें पूरी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2025: हरियाणा सरकार की नई पहल


हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) का शुभारंभ अप्रैल 2023 में किया था। यह योजना बीपीएल परिवारों को मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। 





प्रमुख विशेषताएं

लाभार्थी वर्ग: हरियाणा के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम हो, जिनके पास PPP (Parivar Pehchan Patra) हो और उम्र 6–60 वर्ष हो।


आर्थिक सहायता राशि:

  • 6–12 साल: ₹1 लाख

  • 12–18 साल: ₹2 लाख

  • 18–25 साल: ₹3 लाख

  • 25–45 साल: ₹5 लाख

  • 45–60 साल: ₹3 लाख

सहायता की स्थिति: यह राशि प्राकृतिक या दुर्घटना के कारण मृत्यु, या दुर्घटना से स्थायी विकलांगता में दी जाती है। (“DAYALU-II” आवारा पशुओं/कुत्तों के काटने से हुई स्थिति के लिए अलग श्रेणी है)

अन्य सहायता: PMJJBY / PMSBY के तहत लाभार्थी पहले से ही पॉलिसी धारक हैं तो योजना से मिलने वाला शुद्ध लाभ अलग मिलेगा।


चरण-दर-चरण आवेदन प्रक्रिया

1. DAYALU पोर्टल पर जाएँ।

2. “Apply Scheme” या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

3. योजना संस्करण चुनें: “DAYALU” या “DAYALU-II”।

4. PPP नंबर और आवश्यक जानकारी भरें।

5. दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र / 70%+ विकलांगता प्रमाण पत्र, FIR आदि) अपलोड करें।

6. सबमिट करें—प्रक्रिया के बाद Haryana Parivar Suraksha Nyas द्वारा सत्यापन के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।


नए अपडेट

हाल ही में, हरियाणा मुख्यमंत्री ने DAYALU योजना के तहत ₹76 करोड़ का भुगतान 2,020 फायदेमंद परिवारों को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया। इससे स्पष्ट होता है कि योजना का क्रियान्वयन तेज़ी से हो रहा है।




FAQs 


Q1: DAYALU योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: BPL परिवारों को मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।


Q2: सहायता राशि कितना मिलता है?

उत्तर: उम्र के अनुसार ₹1 लाख से ₹5 लाख तक।


Q3: डॉगलू-II क्या है?

उत्तर: यह उसी योजना का विस्तार है, जिसमें आवारा पशुओं के काटने से हुई मृत्यु/विकलांगता शामिल हैं।


Q4: आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: 1 अप्रैल 2023 से आवेदन शुरू हैं; नवीन निर्देश जारी होते ही आपदा रिपोर्ट करें।


Q5: शिकायत या सहायता के लिए संपर्क?

उत्तर: हेल्पलाइन नंबर: 0172-2996024, व्हाट्सऐप: 6284931014, ईमेल: dayaluhelpline@gmail.com


यदि आपकी या किसी परिचित की स्थितियों से जुड़ा परिवार DAYALU योजना के पात्र हैं, तो अधिक जानकारी और मूल्यांकन के लिए अभी DAYALU पोर्टल पर जाएँ और आवेदन करें।

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