पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता योजना – सम्पूर्ण जानकारी
यह योजना भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका संचालन राज्य स्तर पर निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को बेटी की शादी में सहयोग देना
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना
- वैध वयस्क विवाह को बढ़ावा देना
- सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
पात्रता की शर्तें
- श्रमिक का कम से कम 365 दिन का पंजीकरण निर्माण कर्मकार बोर्ड में होना चाहिए
- पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- लाभ अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तक सीमित है
- विवाह वैध और विधिक रूप से मान्य होना चाहिए
- अंतरजातीय विवाह के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है
- सामूहिक विवाह में भाग लेने पर अतिरिक्त लाभ मिलते हैं
आर्थिक सहायता की राशि
- सामान्य विवाह पर ₹55,000/-
- सामूहिक विवाह में ₹65,000/- तक
- अंतरजातीय विवाह पर ₹61,000/-
- सामूहिक विवाह में वर-वधू के परिधान हेतु ₹5,000/- अतिरिक्त
- आयोजक को प्रति जोड़ा ₹7,000/- की सहायता
आवश्यक दस्तावेज़
- श्रमिक का पंजीकरण प्रमाणपत्र
- पुत्री और वर का आयु प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र)
- विवाह कार्ड (ग्राम प्रधान/तहसीलदार/पार्षद द्वारा प्रमाणित)
- परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड
- वर-वधू की स्व-सत्यापित तस्वीरें
- अंतरजातीय विवाह के लिए जाति प्रमाण पत्र
- सामूहिक विवाह के लिए आयोजक का विवरण
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर किया जा सकता है
- सामूहिक विवाह के लिए विवाह तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन आवश्यक
- आवेदन जन सुविधा केंद्र, श्रम विभाग कार्यालय, या ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है
- सभी दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होंगी
आधिकारिक पोर्टल:
Ghaziabad District – कन्या विवाह सहायता योजना
योजना का प्रभाव
- 2025 में अब तक 10,000 से अधिक श्रमिकों ने लाभ प्राप्त किया
- अंतरजातीय विवाहों में 18% वृद्धि दर्ज की गई
- सामूहिक विवाहों में महिलाओं को सामाजिक सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हुआ
- योजना ने निर्माण श्रमिकों के बीच विश्वास और स्थायित्व को बढ़ावा दिया
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और श्रमिकों के जीवन में स्थायित्व लाने का कार्य करती है। यह एक ऐसा कदम है जो बेटी के विवाह को बोझ नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर में बदलता है।
FAQS
❓ यह योजना किसके लिए है?
उत्तर: यह योजना उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है जो अपनी पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। श्रमिक का निर्माण कर्मकार बोर्ड में कम से कम 1 वर्ष का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
❓ योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: सामान्य विवाह पर ₹55,000/- की सहायता दी जाती है। सामूहिक विवाह में ₹65,000/- तक और अंतरजातीय विवाह पर ₹61,000/- की सहायता का प्रावधान है।
❓ क्या यह सहायता सभी बेटियों के लिए मिलती है?
उत्तर: नहीं, यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह तक सीमित है। प्रत्येक विवाह के लिए अलग आवेदन करना होता है।
❓ अंतरजातीय विवाह में अतिरिक्त लाभ कैसे मिलता है?
उत्तर: यदि विवाह दो अलग-अलग जातियों के बीच होता है और वैध जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ₹61,000/- की सहायता दी जाती है।
❓ सामूहिक विवाह में क्या विशेष लाभ मिलते हैं?
उत्तर: सामूहिक विवाह में वर-वधू के वस्त्रों के लिए ₹5,000/- अतिरिक्त और आयोजक को प्रति जोड़ा ₹7,000/- की सहायता दी जाती है।
❓ आवेदन कैसे और कहां किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदन श्रमिक विभाग के कार्यालय, जन सुविधा केंद्र या संबंधित राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करनी होती हैं।
❓ आवेदन की समय सीमा क्या है?
उत्तर: विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। सामूहिक विवाह के लिए विवाह तिथि से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करना होता है।
❓ आवश्यक दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?
उत्तर: श्रमिक का पंजीकरण प्रमाणपत्र, वर-वधू का आयु प्रमाण, विवाह प्रमाण, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और पासपोर्ट साइज फोटो।